प्रवेश की सामान्य अर्हतायें -
(1) स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष में केवल उन अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा जो विगत सत्र इसी वर्ष की इण्टरमीडिएट परीक्षा उन्नाव जनपद या अन्य किसी विद्यालय में संस्थागत छत्र के रूप में उत्तीर्ण की हो | जिससे शिक्षा को उच्च स्तर तक पहुचाया जा सके |
(2) ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा | जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा गत-सत्र के पूर्व उत्तीर्ण की हो|
(3) प्रवेशार्थी को निम्नलिखित कक्षा में प्रवेश हेतु उसकी पूर्व परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक होना चाहिए | किन्तु प्रवेश योग्यता उपलब्ध सीटों के आधार पर होगी |
(4) स्नातक कक्षाओं के द्वितीय वर्ष में उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश प्राप्त होगा जिन्होंने ए.एस. आर. आर.बी.एस. महाविद्यालय से प्रथम वर्ष की परीक्षा गत सत्र में उत्तीर्ण की है या अन्य किसी महाविद्यालय से उत्तीर्ण की है या अन्य किसी महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र/छात्रा के 40 प्रतिशत अंक होना बी.ए.प्रथम वर्ष में अनिवार्य है |
(5) वि. वि. अधिनियम के अंतर्गत किसी भी छात्र के प्रवेश लेने अथवा न लेने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा जिसके लिए बताना आवश्यक नहीं | प्रवेश योग्यता के वरीयताक्रम में लिया जायेगा | जिसका निर्णय महाविद्यालय में निर्धारित प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा |
(6) महाविद्यालय के प्रवेश समिति को किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश देने अथवा न देने का पूर्ण अधिकार होगा |
(7) महाविद्यालय द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथि घोषित करने के पश्चात् कोई भी प्रवेश किसी भी दशा में नहीं लिया जायेंगा| किसी भी छात्र के परीक्षाफल रुकने के कारण का कोई भी उत्तरदायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा | ऐसे परीक्षाफल पर विश्वविद्यालय के कुलपति के विशेष अनुमति पर ही प्रवेश लिया जायेगा |
(8) गलत सूचना देकर प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा का प्रवेश किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है और उसके विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही की जायेंगी|
(9) अनुत्तीर्ण होने और उसके परीक्षा न देने पर कक्षा में पुनः प्रवेश कदापि न दिया जायेंगा | ऐसे छात्र जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए है , भू. पू. छात्र के रूप में परीक्षा में बैठेंगे |
(10) समस्त छात्र/छात्राओं को सम्पूर्ण शुल्क एक किस्त में देना होगा |सम्पूर्ण शुल्क प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक है यदि सम्पूर्ण शुल्क समय पर न जमा की गयी तो उसका नाम काट दिया जायेंगा | जिसकी जिम्मेदारी छत्र/छात्रा की स्वयं की होगी |
(11) ऐसे छात्रों के सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय को भी सूचित कर दिया जायेंगा ताकि वे महाविद्यालय के संस्थागत छात्र के रूप में परीक्षा के अधिकारी न रह सके |
(12) समस्त शुल्क महाविद्यालय द्वारा अधिकृत बैंक में या महाविद्यालय में ही जमा किया जायेगा |
(13) परिचय पत्र पर फोटो लगाना आवश्यक है |
(14) यदि छात्र/छात्रा पर कालेज का कुछ देय है तो जब तक वह देय राशि जमा नहीं कर दी जाती तो उनके वि. वि. परीक्षा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किये जायेंगें तथा परीक्षा मे सम्मिलित न हो पाने का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व सम्बन्धित छात्र/छात्रा का होगा |
(15) जिन छात्रों का वर्ष के सम्पूर्ण 12 माह का शुल्क जमा नही होगा उनकी सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दी जायेगी और उनका परीक्षा वि० वि० द्वारा घोषित नही किया जायेगा| जिसका उत्तरदायित्व उनका स्वयं का होगा |
(16) शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यदि किसी शुल्क की दरों में संशोधन किया जाता है तो छात्रों द्वारा संशोधित दरों से शुल्क देय होगा |
(17) वि० वि० के आदेशानुसार प्रत्येक छात्र की सत्र में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है जिसके अभाव में उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा |
नोट : महाविद्यालय में किसी भी कक्षा हेतु एक बार जमा किया गया शुल्क वापस नही होगा | बिना रसीद के कोई भी पैसा न दिया जाना चाहिए | यदि पैसा किसी छात्र/छात्रा द्वारा जमा किया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व महाविद्यालय का नही होगा | |